*होली त्योहार पर अशांति फैलाने वाले उपद्रवियों एवं शरारती तत्वों पर होगी कड़ी कार्रवाईः डीएम* *संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरते*
सरस् संगम(कार्यलय)बेतिया से ब्यूरो रिपोर्ट:-
जिलाधिकारी, डाॅ0 निलेश रामचंद्र देवरे, एसपी, बेतिया/बगहा द्वारा संयुक्त निदेश जारी कर होली का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गयी है। जारी निदेश में कहा गया है कि होली रंगों एवं खुशियों का त्योहार है। इस त्योहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनायी जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष होली का त्योहार दिनांक-21/22 मार्च, 2019 को मनाया जायेगा तथा दिनांक-20 मार्च, 2019 की रात्रि होलिका दहन किया जायेगा। होली के अवसर पर विधि-व्यवस्था को प्रभावित करने तथा अशांति फैलाने वाले उपद्रवियों एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध पूरी सख्ती बरती जायेगी। उन्होंने कहा कि होलिका दहन की रात्रि में सार्वजनिक स्थलों, चैक-चैराहों, चैपालों पर होलिका बनाकर होलिका दहन की जाती है। कतिपय शरारती तत्वों द्वारा होलिका दहन के समय जानबूझ कर पूर्व विवाद को लेकर दूसरे के सामानों को होलिका में डाल दिये जाने या फूस की झोपड़ियों में आग लगा दिये जाने या विवादास्पद स्थलों पर होलिका दहन किये जाने के चलते विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु पूरी मुस्तैदी के साथ चैकसी बरतनी होगी। पूर्व के घटनाओं के आधार पर आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों पर पूरी नजर रखी जायेगी।
उन्होंने कहा कि होली पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीतों में अश्लील गीत गाए जाने तथा डीजे पर बजने वाले संगीत में अश्लील गीतों के बनजे पर पूर्णतः रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि जहां साम्प्रदायिक घटना घटने की संभावना हो वहां दोनों पक्षों पर निष्पक्ष रूप से धारा-107 द0प्र0स0 के अधीन निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। साथ ही धार्मिक संगठनों तथा धर्म के नाम पर अफवाह/द्वेष/नफरत तथा गलतफहमी फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी देशी अथवा विदेशी शराब की खेप पकड़ी जा रही है। इसलिए जिला के सीमा पर पूरी चैकसी बरती जाय एवं शराब कारोबारियों को पकड़कर जेल में बंद किया जाय। विषाक्त शराब के सेवन से कई लोगों की मौत तथा Hooch Tragedy की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए शराब बनाए जाने, बिक्री किये जाने तथा पीने पर रोक लगाने हेतु हेतु कठोर कार्रवाई की जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि होली के अवसर पर संवेदनशील जगहों पर सशस्त्र बल के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती किया गया है जो होलिका दहन एवं होली के अवसर पर पूर्ण चैकस रहकर सघन गश्ती करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अवांछित स्थलों पर रंग फेंककर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाय। उन्होंने आगाह किया कि छोटी-छोटी घटनाएं भी कभी-कभी बड़ी घटनाएं बन जाती है। इसलिए आवश्यक है कि सभी अधिकारी/दंडाधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करें ताकि छोटी घटनाओं पर भी अंकुश लगाया जा सके
जिलाधिकारी, डाॅ0 निलेश रामचंद्र देवरे, एसपी, बेतिया/बगहा द्वारा संयुक्त निदेश जारी कर होली का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गयी है। जारी निदेश में कहा गया है कि होली रंगों एवं खुशियों का त्योहार है। इस त्योहार को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनायी जाय।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष होली का त्योहार दिनांक-21/22 मार्च, 2019 को मनाया जायेगा तथा दिनांक-20 मार्च, 2019 की रात्रि होलिका दहन किया जायेगा। होली के अवसर पर विधि-व्यवस्था को प्रभावित करने तथा अशांति फैलाने वाले उपद्रवियों एवं शरारती तत्वों के विरूद्ध पूरी सख्ती बरती जायेगी। उन्होंने कहा कि होलिका दहन की रात्रि में सार्वजनिक स्थलों, चैक-चैराहों, चैपालों पर होलिका बनाकर होलिका दहन की जाती है। कतिपय शरारती तत्वों द्वारा होलिका दहन के समय जानबूझ कर पूर्व विवाद को लेकर दूसरे के सामानों को होलिका में डाल दिये जाने या फूस की झोपड़ियों में आग लगा दिये जाने या विवादास्पद स्थलों पर होलिका दहन किये जाने के चलते विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु पूरी मुस्तैदी के साथ चैकसी बरतनी होगी। पूर्व के घटनाओं के आधार पर आपराधिक रिकार्ड वाले व्यक्तियों पर पूरी नजर रखी जायेगी।
उन्होंने कहा कि होली पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले लोकगीतों में अश्लील गीत गाए जाने तथा डीजे पर बजने वाले संगीत में अश्लील गीतों के बनजे पर पूर्णतः रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि जहां साम्प्रदायिक घटना घटने की संभावना हो वहां दोनों पक्षों पर निष्पक्ष रूप से धारा-107 द0प्र0स0 के अधीन निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय। साथ ही धार्मिक संगठनों तथा धर्म के नाम पर अफवाह/द्वेष/नफरत तथा गलतफहमी फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित किया जाय।
उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी देशी अथवा विदेशी शराब की खेप पकड़ी जा रही है। इसलिए जिला के सीमा पर पूरी चैकसी बरती जाय एवं शराब कारोबारियों को पकड़कर जेल में बंद किया जाय। विषाक्त शराब के सेवन से कई लोगों की मौत तथा Hooch Tragedy की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसलिए शराब बनाए जाने, बिक्री किये जाने तथा पीने पर रोक लगाने हेतु हेतु कठोर कार्रवाई की जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि होली के अवसर पर संवेदनशील जगहों पर सशस्त्र बल के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बलों की तैनाती किया गया है जो होलिका दहन एवं होली के अवसर पर पूर्ण चैकस रहकर सघन गश्ती करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि अवांछित स्थलों पर रंग फेंककर धार्मिक उन्माद फैलाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जाय। उन्होंने आगाह किया कि छोटी-छोटी घटनाएं भी कभी-कभी बड़ी घटनाएं बन जाती है। इसलिए आवश्यक है कि सभी अधिकारी/दंडाधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन करें ताकि छोटी घटनाओं पर भी अंकुश लगाया जा सके
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