मून्यांकन केन्द्रों पर निषेधाज्ञा लागू
सरस् संगम(कार्यलय)बेतिया से
ब्यूरो रिपोर्ट पश्चिम चम्पारण
बेतिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2019 में सम्मिलित परीक्षार्थियों की सैद्धांतिक परीक्षा की व्यवहृत एवं बारकोडेड उतरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 08 मार्च 2019 से 18 मार्च 2019 तक चलने की संभावना है। सैद्धातिक परीक्षा की व्यवहृत एवं बारकोडेड उतरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य रा0 राज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेतिया, रा0 आमना उर्दू उच्च विद्यालय, बेतिया, राजकीय उच्च विद्यालय, कुमारबाग, बेतिया एवं के.आर. उच्च विद्यालय, बेतिया केन्द्रों पर संपन्न होगी।
वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2019 में सम्मिलित परीक्षार्थियों की सैद्धांतिक परीक्षा की व्यवहृत एवं बारकोडेड उतरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर, श्री विद्यानाथ पासवान द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत उक्त मूल्यांकन केन्द्रों पर 200 गज के व्यासार्द्ध में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है जो 08 मार्च 2019 से 18 मार्च 2019 तक परीक्षा अवधि में प्रभावी रहेगा। इस आदेश के तहत उक्त केन्द्रों पर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। साथ ही परीक्षा केन्द्रों के आसपास एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, घातक हथियार व आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ के इस्तेमाल, जुलूस-प्रदर्शन एवं उत्तेजनात्मक नारा लगाने आदि पर भी रोक रहेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट पश्चिम चम्पारण
बेतिया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना द्वारा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2019 में सम्मिलित परीक्षार्थियों की सैद्धांतिक परीक्षा की व्यवहृत एवं बारकोडेड उतरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य 08 मार्च 2019 से 18 मार्च 2019 तक चलने की संभावना है। सैद्धातिक परीक्षा की व्यवहृत एवं बारकोडेड उतरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य रा0 राज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बेतिया, रा0 आमना उर्दू उच्च विद्यालय, बेतिया, राजकीय उच्च विद्यालय, कुमारबाग, बेतिया एवं के.आर. उच्च विद्यालय, बेतिया केन्द्रों पर संपन्न होगी।
वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2019 में सम्मिलित परीक्षार्थियों की सैद्धांतिक परीक्षा की व्यवहृत एवं बारकोडेड उतरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य के अवसर पर विधि-व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया सदर, श्री विद्यानाथ पासवान द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत उक्त मूल्यांकन केन्द्रों पर 200 गज के व्यासार्द्ध में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है जो 08 मार्च 2019 से 18 मार्च 2019 तक परीक्षा अवधि में प्रभावी रहेगा। इस आदेश के तहत उक्त केन्द्रों पर अनाधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक रहेगी। साथ ही परीक्षा केन्द्रों के आसपास एक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, घातक हथियार व आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर रोक रहेगी। किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ के इस्तेमाल, जुलूस-प्रदर्शन एवं उत्तेजनात्मक नारा लगाने आदि पर भी रोक रहेगा।
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