सरस् संगम(कार्यलय)बेतिया से सोनुभारतद्वाज की रिपोर्ट:-
बेतिया ग्रामीण पश्चिमी चंपारण जिले में बंद बालू घाट हुआ चालू उक्त बातों की जानकारी देते हुए सर्वेश कुमार संभव जिला खनन विकास पदाधिकारी ने बताया की जिला अंतर्गत बंदोबस्त संपूर्ण बालू घाटों को चलाने के लिए सी एंड गिरी इन्फ्राट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नारायणा पुर बगहा 2 को यह निर्देश दिया जाता है कि जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में शर्तों के अनुसार संबंधित एजेंसी आज से बालू खदान से निकालना सुनिश्चित करेंगे अगले श्री संभव ने बताया की अनुमोदित खनन योजना के शर्तों का अनुपालन करना नदी से बालू निकालकर नदी तट से 300 फीट अलग बालू भंडारण करने पर अलग से सर्टिफिकेट लाइसेंस लेना होगा बंदोबस्ती की राशि से अधिक बालू के वेतन पर अतिरिक्त स्वामी देना होगा आलू के उत्पादन एवं प्रसन्न के लिए पंजी संधारित करनी होगी नदी से बालू निष्कासन एवं प्रेषण के हॉस्टल पर साइन बोर्ड लगाना होगा जिस पर 1 बस तो धारी का नाम पता और वनवास की अवधि स्थानीय प्रबंधक का नाम पता एवं विक्रय मूल्य अंकित करना होगा साथ ही किसी भी रेलवे पुल या राज्य राष्ट्रीय उच्च पथ के अंतर्गत पूल 300 मीटर तथा सामान्य पुल से एक सौ मीटर दोनों तरफ क्षेत्र प्रतिबंधित नदी के दोनों किनारों से 5 मीटर का क्षेत्र छोड़कर ही बालू का खनन किया जाएगा डैम बिगर सिंचाई हेतु निर्मित स्ट्रक्चर से 100 मीटर का क्षेत्र बालू खनन हेतु प्रतिबंधित रहेगा आगे श्री संभव ने कहा चीप बाढ़ नियंत्रण तटबंध से 46 मीटर दूरी तक का क्षेत्र एक दशमलव 40 मीटर से 61 मीटर तक का क्षेत्र में 1 पॉइंट 50 मीटर की गहराई नतक तथा 61 मीटर से 91 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र में से 2 पॉइंट 40 मीटर तक की गहराई तक खनन में होगा एवं सिंचाई हेतु निर्मित आउटलेट के अस्तर को रिवर बेड बड़े अस्तर के बराबर रखना होगा यानी रिवर बेड का अस्तर आउटलेट के स्तर से नीचे कदापि नहीं होगा इनफील्ट्रेशन वेल इनटेक वेल के चारों ओर बालू उत्खनन नहीं किया जाएगा जिन नदियों से सिंचाई हेतु निश्चित है उस क्षेत्र में स्थानीय जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर बालू का उत्खनन किया जाएगा ताकि पंचाली प्रणाली प्रभावित नहीं हो बंदोबस्त धारी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि बिहार लघु खनिज समुदाय नियमावली 1972 के नियमों का पालन करना होगा साथ ही श्रम कानून के प्रावधानों का पालन करना होगा बंदूकधारी को मारता द्वारा बालू घाटों के संचालन के संबंध में जनहित में दिए गए निर्देश का पालन करना होगा
बेतिया ग्रामीण पश्चिमी चंपारण जिले में बंद बालू घाट हुआ चालू उक्त बातों की जानकारी देते हुए सर्वेश कुमार संभव जिला खनन विकास पदाधिकारी ने बताया की जिला अंतर्गत बंदोबस्त संपूर्ण बालू घाटों को चलाने के लिए सी एंड गिरी इन्फ्राट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नारायणा पुर बगहा 2 को यह निर्देश दिया जाता है कि जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में शर्तों के अनुसार संबंधित एजेंसी आज से बालू खदान से निकालना सुनिश्चित करेंगे अगले श्री संभव ने बताया की अनुमोदित खनन योजना के शर्तों का अनुपालन करना नदी से बालू निकालकर नदी तट से 300 फीट अलग बालू भंडारण करने पर अलग से सर्टिफिकेट लाइसेंस लेना होगा बंदोबस्ती की राशि से अधिक बालू के वेतन पर अतिरिक्त स्वामी देना होगा आलू के उत्पादन एवं प्रसन्न के लिए पंजी संधारित करनी होगी नदी से बालू निष्कासन एवं प्रेषण के हॉस्टल पर साइन बोर्ड लगाना होगा जिस पर 1 बस तो धारी का नाम पता और वनवास की अवधि स्थानीय प्रबंधक का नाम पता एवं विक्रय मूल्य अंकित करना होगा साथ ही किसी भी रेलवे पुल या राज्य राष्ट्रीय उच्च पथ के अंतर्गत पूल 300 मीटर तथा सामान्य पुल से एक सौ मीटर दोनों तरफ क्षेत्र प्रतिबंधित नदी के दोनों किनारों से 5 मीटर का क्षेत्र छोड़कर ही बालू का खनन किया जाएगा डैम बिगर सिंचाई हेतु निर्मित स्ट्रक्चर से 100 मीटर का क्षेत्र बालू खनन हेतु प्रतिबंधित रहेगा आगे श्री संभव ने कहा चीप बाढ़ नियंत्रण तटबंध से 46 मीटर दूरी तक का क्षेत्र एक दशमलव 40 मीटर से 61 मीटर तक का क्षेत्र में 1 पॉइंट 50 मीटर की गहराई नतक तथा 61 मीटर से 91 मीटर की दूरी तक के क्षेत्र में से 2 पॉइंट 40 मीटर तक की गहराई तक खनन में होगा एवं सिंचाई हेतु निर्मित आउटलेट के अस्तर को रिवर बेड बड़े अस्तर के बराबर रखना होगा यानी रिवर बेड का अस्तर आउटलेट के स्तर से नीचे कदापि नहीं होगा इनफील्ट्रेशन वेल इनटेक वेल के चारों ओर बालू उत्खनन नहीं किया जाएगा जिन नदियों से सिंचाई हेतु निश्चित है उस क्षेत्र में स्थानीय जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर बालू का उत्खनन किया जाएगा ताकि पंचाली प्रणाली प्रभावित नहीं हो बंदोबस्त धारी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि बिहार लघु खनिज समुदाय नियमावली 1972 के नियमों का पालन करना होगा साथ ही श्रम कानून के प्रावधानों का पालन करना होगा बंदूकधारी को मारता द्वारा बालू घाटों के संचालन के संबंध में जनहित में दिए गए निर्देश का पालन करना होगा
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